गृह मंत्रालय को CAA के नियम बनाने के लिए मिला 6 महीने का अतिरिक्त समय
CAA Rules
नई दिल्ली। CAA Rules: नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत नियम बनाने के लिए केंद्र सरकार को छह महीने का समय और मिला है। राज्यसभा की समिति(Committee of the Rajya Sabha) ने केंद्र सरकार के अनुरोध पर लगातार सातवीं बार समय सीमा बढ़ाई है। गृह मंत्रालय (MHA) ने कहा कि अधिनियम के नियमों को बनाने में अधिक समय की आवश्यकता है, जिसके बिना इसे लागू नहीं किया जा सकता था। लोकसभा कमेटी के फैसले का अभी इंतजार है।
गृह मंत्रालय ने छह महीने का और समय मांगा / Ministry of Home Affairs asked for more time of six months
सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्रालय ने छह महीने का और समय मांगा था, जिस पर राज्यसभा समिति ने 30 जून तक के लिए समयसीमा को बढ़ा दिया। पिछले साल नवंबर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि कोरोना महामारी के कारण इस अधिनियम को लागू करने में देरी हुई है। सीएए को 11 दिसंबर 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था।
ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता / Indian citizenship to people from Christian communities
अगले ही दिन राष्ट्रपति की सहमति मिल गई थी, जिसके बाद इसे गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था। गौरतलब है कि सीएए के जरिये केंद्र सरकार 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत आने वाले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिंदू , सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता देगी।
यह पढ़ें: